साथ ही राज्य सरकार ने उक्त प्रशिक्षण में प्रवेश के सम्बन्ध में NCTE के निर्देश की अवहेलना करते हुए न तो इस प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु चयन के लिए न तो कोई उपयुक्त प्रक्रिया निर्धारित की और न ही इस प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के लिए प्रभावी आरक्षण-सम्बन्धी प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / शारीरिक निःशक्त / स्वतंत्रता-सेनानी आश्रित / भूतपूर्व सैनिक आदि श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रदान किया।